महिलाओं के साथ कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीडन के लिए आंतरिक समिति का गठन

                                -जिला पदाधिकारी

नवादा,(बिहार) । जिला पदाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह

के  आदेशानुसार महिलाओं को उनके कार्य स्थलों पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न ( निवारण प्रतिषेध एवं प्रति परितोष ) अधिनियम 2013 अर्द्ध सरकारी , गैर सरकारी , निगम , निकाय , विश्वविद्यालय , विद्यालय एवं अन्य कार्य स्थलों पर लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के लिए नवादा समाहरणालय आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया था । 

    आंतरिक शिकायत संबंधित पूर्व के आदेश को स्थानांतरण के प्रभाव से संशोधित कर पुनः नवादा जिला समाहरणालय हेतु आंतरिक समिति का गठन किया गया । 

    उक्त समिति गठन में श्री सत्येंद्र प्रसाद जिला जनसंपर्क पदाधिकारी नवादा- सदस्य , श्रीमती राज कुमारी केंद्र प्रशासक, वन स्टॉप सेंटर – सह -महिला हेल्पलाइन नवादा- सदस्य , श्रीमती रीता कुमारी सिन्हा डीपीओ नवादा- सदस्य , श्रीमती सरस्वती देवी अध्यक्ष ज्ञान गंगा स्वयं सिद्धा महिला विकास स्वावलंबी  सहकारी समिति लिमिटेड हिसुआ -सदस्य  

  ‌ इस संबंध में जिला पदाधिकारी ने बताया कि आंतरिक शिकायत समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को निर्देश दिया गया है कि उनका कार्यकाल गठन की तिथि से 3 वर्ष के लिए होगा अथवा पदाधिकारी कर्मी का पदस्थापन के अनुरूप परिवर्तनीय होगा ।

    उन्होंने यह भी आदेश जारी कर कहा है कि समिति की बैठक एवं कार्यवाही का प्रतिवेदन जिला मुख्यालय में भी देना सुनिश्चित करेंगे ।

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