महिलाओं के लैंगिक उत्पीडन अधिनियम के तहत जिले के सभी कार्यालयों में शिकायत समिति का गठन….

  • सुरेश प्रसाद आजाद 

नवादा (बिहार) ।

प्रभारी जिला पदाधिकारी श्री दीपक कुमार मिश्रा ने डीआरडीए सभागार में कार्यालय स्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक शिकायत का गठन 9 जून से पहले किए जाने से संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक कार्यालय में यह गठन किया जाना है ।

         सभागार में उपस्थित अधिकारियों को इस संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए डीआरडीए सभागार में पावर प्रोजेक्ट्स इन के माध्यम से सभी डीईओ के आंतरिक शिकायत समिति का गठन कर विशेष जानकारी भी दी ।

           सुनील पांडे ने बताया कि प्रत्येक कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने एवं उनके विरुद्ध होने वाली किसी प्रकार की  रोकथाम के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया है ।

      उक्त समिति का गठन जिला , अनुमंडल , प्रखंड एवं पंचायत समिति स्तर तक किया जाना है । इसके अंतर्गत समिति गठन में महिला अधिकारी को अध्यक्ष बनाया जाना है । अगर वरिष्ठ महिला अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो कार्यस्थल में कार्य करने वाले महिला को ही अध्यक्ष के रूप में चयन किया जाना है । इस समिति में कम से कम 50% महिलाएं होना अनिवार्य किया गया है और इसका गठन 3 वर्षों के लिए किया जाना है ।

   ‌ इस संबंध में उन्होंने कहा कि मानवीय सर्वोच्च न्यायालय

के दिशा निर्देश के आलोक में इसके गठन के लिए जिला स्तरीय कार्यालय प्रधान को निर्देशित ‌ किया गया है ।

  •        उन्होंने यह भी कहा कि 3 दिनों के अंदर आंतरिक शिकायत समिति का गठन कर प्रतिवेदन महिला हेल्पलाइन नवादा को संबंधित करना सुनिश्चित करेंगे । जबकि जिला स्तरीय समिति का गठन कर लिया गया है ।
  •  इस संबंध में उन्होंने यह भी बताया कि आंतरिक शिकायत समिति का गठन निजी संस्थानों में भी किया जाना है

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