सुरेश प्रसाद आजाद

जिला पदाधिकारी श्री आशुतोष कुमार वर्मा ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत् द्वितीय अपील की सुनवाई की। आज द्वितीय अपील के तहत 06 परिवादी उपस्थित हुए जिसमें से 02 मामलों का ऑन स्पॉट निवारण कर दिया गया।
द्वितीय अपीलवाद थाना-सिरदला, पोस्ट-लौंद, ग्राम-लौंद के शंभु प्रसाद द्वारा लिखित आवेदन दिया गया था। आवेदन के संबंधित पदाधिकारी द्वारा जॉचोपरान्त द्वितीय अपील प्राधिकार के पास जांच प्रतिवेदन पेश किया गया, जिसके अनुसार आज प्रश्नगत मामले की सुनवाई अपीलार्थी एवं लोक प्राधिकार के समक्ष की गई जिसमें किये गए शिकायत का निवारण कर दिया गया।

परिवादी थाना एवं प्रखंड-रजौली, पो0-वंशगोपाल, ग्राम-परमचक के अवध किशोर प्रसाद द्वारा ऑनलाईन आवेदन दिया गया था, जिसमें विद्युत से संबंधित शिकायत की गई थी। संबंधित पदाधिकारी द्वारा जॉचोपरान्त द्वितीय अपील प्राधिकार के पास जॉच प्रतिवेदन पेश किया गया, जिसके अनुसार आज प्रश्नगत मामले की सुनवाई अपीलार्थी एवं लोक प्राधिकार के समक्ष की गई जिसमें किये गए शिकायत का निवारण कर दिया गया।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत किसी भी मामले का दो माह के अन्दर सुनवाई कर निवारण कर दिया जाता है। प्रखंडों/पंचायतों से संबंधित विवाद/समस्या को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर/रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकते हैं जबकि जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण कराने के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है। विवादों की सुनवाई और निवारण दोनों पक्षों को बुलाकर की जाती है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। शिकायत दर्ज करने एवं निवारण की निःशुल्क व्यवस्था कार्यालय में की गयी है। आदेश से असंतुष्ट होने पर निःशुल्क अपील दायर किया जा सकता है। शिकायत का निवारण अब और आसान हो गया है। अब ऑनलाईन भी शिकायत/अपील किया जा सकता है।