21 अप्रैल 2025 को सोनसिहारी पैक्स निर्वाचन हेतु निषेधाज्ञा लागू

नवादा, 20 अप्रैल 2025 । 

 सदर अनुमंडल नवादा क्षेत्रांतर्गत सोनसिहारी पैक्स, प्रखंड नवादा के मतदान की तिथि 21अप्रैल 2025 को प्रातः 07:00 बजे से अपराह्न 04:30 बजे तक निर्धारित की गई है। मतदान के तुरंत बाद नवादा प्रखंड कार्यालय में मतगणना कार्य संपन्न कराया जाएगा।

इस संबंध में जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश के निर्देश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा सदर अखिलेश कुमार द्वारा सोनसिहारी पैक्स निर्वाचन-2025 हेतु मतदान एवं मतगणना कार्य शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने तथा शांतिपूर्ण विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। 

उक्त संबंधित सभी मतदान केंद्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार की सभा/जुलूस/नारेबाजी की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, वाहन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। उक्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा, ईंट-पत्थर एवं मानव शरीर के लिए घातक हथियार लेकर नहीं जा सकेगा।

साथ ही साथ स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान प्रक्रिया के संचालन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न करना अथवा अशांति फैलाना वर्जित रहेगा।

सभी थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्रों में निर्धारित अवधि में सघन गश्ती करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि यातायात तथा विधि-व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न न हो।

उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध बीएनएसएस की धारा 163 एवं अन्य प्रासंगिक अधिनियम/नियमों की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

सभी विधि-व्यवस्था संधारण में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस बल पर लागू नहीं रहेगा।

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