सुरेश प्रसाद आजाद

नवादा 16 अप्रैल 2025 ।
जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई की। आज द्वितीय अपील के तहत 03 परिवादी उपस्थित हुए, जिसमें से 01 मामले का ऑन स्पॉट निवारण कर दिया गया।
प्रस्तुत द्वितीय अपीलवाद सावित्री देवी, पति – सुधीर सिंह, ग्राम – हड़िया, पो॰ – नारदीगंज, अनुमंडल – नवादा, जिला – नवादा द्वारा इस न्यायालय में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 14.02.2025 को ऑनलाइन शिकायत दायर की गई थी। आवेदन के संबंधित पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरांत द्वितीय अपील प्राधिकार के पास जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार आज प्रश्नगत मामले की सुनवाई अपीलकर्ता एवं लोक प्राधिकार के समक्ष की गई, जिसमें की गई शिकायत का निवारण कर दिया गया।
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत किसी भी मामले की दो माह के अंदर सुनवाई कर निवारण कर दिया जाता है। प्रखंडों/पंचायतों से संबंधित विवाद/समस्याओं के लिए अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकता है। जबकि जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण हेतु जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ स्थित ‘लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन’ में संचालित है।

विवादों की सुनवाई और निवारण में दोनों पक्षों को बुलाकर कार्यवाही की जाती है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। शिकायत दर्ज करने एवं निवारण की निःशुल्क व्यवस्था कार्यालय में की गई है। आदेश से असंतुष्ट होने पर निःशुल्क कहीं भी अपील दायर की जा सकती है।
शिकायत का निवारण अब और आसान हो गया है। अब ऑनलाइन भी शिकायत/अपील की जा सकती है।
आप भी बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराएं और निश्चित समाधान पाएं।
एक वोट, एक जिम्मेदारी – लोकतंत्र की यही पहचान है।बिहार विधानसभा चुनाव 2025