परिवार के सदस्य की अकस्मात् निधन पर आर्थिक सहायता अविलंब उपलब्ध कराएं बीडीओ – डीएम

सुरेश प्रसाद आजाद

जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया  है कि किसी परिवार के किसी सदस्य की अकस्मात् मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रित/निकटस्थ संबंधी को एकमुश्त 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता 24 घंटे के भीतर प्रदान की जाए।

इस संबंध में उन्होंने ने कहा कि‌ इसका मुख्य उद्देश्य दिवंगत व्यक्ति के आश्रित/निकटस्थ संबंधी को तात्कालिक आर्थिक सहयोग देकर जीवनयापन में सहायता प्रदान करना है। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया है कि इसका लाभ पात्र परिवारों को बिना विलंब व पारदर्शी प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराया जाए।

इस संबंध में उन्होंने यह भी कहा कि आम नागरिकों को सलाह दी जाती है कि यदि उनके परिवार में इस प्रकार की कोई अप्रीय घटना घटित हुई है, तो वे पात्रता के अनुसार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ या मुख्यमंत्री पारिवारिक योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज (राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ हेतु बीपीएल सूची, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, पारिवारिक सूची, बैंक खाता, फोटो आदि एवं मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ हेतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर कॉपी, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक खाता, फोटो आदि के साथ अपने प्रखंड कार्यालय या जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, नवादा में संपर्क करें।

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