- सुरेश प्रसाद आजाद
नवादा,30 मार्च 2025।

जिला पदाधिकारी, श्री रवि प्रकाश की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभाकक्ष में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति, नवादा की बैठक आयोजित हुई। सर्वप्रथम इस बैठक में विगत बैठक की कार्यवाही के अनुपालन की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि अत्याचार का सम्पूर्ण निवारण एवं पीड़ितों को त्वरित गति से न्याय दिलाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को इसके प्रति सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि पेंशन का भुगतान हमेशा अद्यतन रखें। आवश्यकता के अनुसार उक्त मदों में आवंटन की मांग करते हुए पेंशनरों एवं गंभीर मामलों के पीड़ितों को तत्परता के साथ भुगतान करना सुनिश्चित करें।

समीक्षा के दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अब तक दर्ज कांडों की संख्या 287 है, जिसमें से 277 कांडों का भुगतान किया जा चुका है। स्वीकृति प्राप्त मामलों की संख्या 286 है और 09 कांड भुगतान हेतु प्रक्रियाधीन हैं। पेंशन भुगतान से संबंधित पेंशनधारियों की संख्या कुल 44 है तथा फरवरी 2025 तक सभी पेंशनधारियों को पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है। अधिनियम एवं नियम के उपबंधों एवं विभागीय संकल्प संख्या-1825 दिनांक 19 सितंबर 2020 के प्रावधानानुसार नौकरी की भी समीक्षा की गई। हत्या के मामलों में प्रथम किस्त भुगतान किए गए कांडों की संख्या 14 है जबकि द्वितीय किस्त भुगतान की संख्या 08 है।
प्रत्येक दिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय के नोडल पदाधिकारी से प्राथमिकी दर्ज होने की सूचनाध्प्राथमिकी की प्रति औपचारिक रूप से उपलब्ध कराई जा रही है, जिसे प्रतिदिन विभागीय पोर्टल पर प्रविष्ट किया जा रहा है। आरोप पत्र लंबित कांडों की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि विभागीय पोर्टल पर कुल प्रविष्ट किए गए कांडों की संख्या 1340 है, प्रथम भुगतान किए गए कांडों की संख्या 1321 है, और आरोप पत्र के आधार पर द्वितीय किस्त भुगतान किए गए कांडों की संख्या 851 है। पोर्टल पर दर्ज प्राथमिकी में से अंतिम आरोप पत्रध्तथ्य की भूल वाले मामलों की संख्या 115 है, जबकि द्वितीय किस्त भुगतानध्अंतिम आरोप पत्र हेतु प्रक्रियाधीन मामलों की संख्या 189 है।

पीड़ित/आश्रित/साक्षियों को अन्वेषण, सुनवाई हेतु यात्रा भत्ता/दैनिक भरण-पोषण भत्ता के संबंध में बताया गया कि थाना से प्राप्त/माननीय न्यायालय में उपस्थिति से संबंधित प्रतिवेदन के आधार पर कुल 26 पीड़ितों को यात्रा भत्ता/दैनिक भरण-पोषण का भुगतान उनके खातों में कर दिया गया है।

उक्त बैठक में अपर समाहर्ता नवादा श्री चन्द्रशेखर आजाद, अनुमंडल पदाधिकारी रजौली श्री आदित्य कुमार पियूष, एसडीपीओ नवादा सदर/रजौली/पकरीबरावां, गोपनीय शाखा प्रभारी श्री राजीव कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।