बच्चों से संबंधित अधिनियमों पर हुआ एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

सुरेश प्रसाद आजाद 

 जिला पदाधिकारी श्री आशुतोष कुमार वर्मा नवादा की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं पोक्सो अधिनियम 2012 पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन समाहरणालय स्थित डी आर डी ए सभागार में किया गया।इस दौरान विधि विशेषज्ञ श्री अजय कुमार,समाज कल्याण विभाग एवं श्री राकेश कुमार यूनिसेफ के द्वारा अधिनियमों से संबंधित अहम जानकारी दिया गया।इनके द्वारा बताया गया कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यानी जेजे एक्ट, कानून से संघर्षरत बच्चों और देखभाल की ज़रूरत वाले बच्चों के लिए बनाया गया है,इस अधिनियम के तहत, इन बच्चों के सर्वोत्तम हितों को सुनिश्चित करने के लिए कई तरह के प्रावधान किए गए हैं।साथ ही पॉक्सो एक्ट यानी लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012, के बारे में बताया गया कि यह बच्चों के ख़िलाफ़ होने वाले यौन अपराधों को रोकने हेतु बनाया गया है।

  जिला पदाधिकारी द्वारा बच्चों से जुड़े संवेदनशील विषयों पर चर्चा करते हुए बाल कल्याण हेतु बनाए गए अधिनियमों अक्षरशः पालन करवाने का निर्देश दिया गया एवं उपलब्ध संसाधनों का सही दिशा में उपयोग करने पर बल दिया गया।

इस मौके पर पुलिस अधीक्षक नवादा, प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय परिषद नवादा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा, अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय सह नोडल पदाधिकारी विशेष किशोर पुलिस इकाई नवादा, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई, नवादा, श्रम अधीक्षक, नवादा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा विभाग आदि उपस्थित थे।

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