10 बजे रात्रि से 06 बजे सुबह के बीच लाउडस्पीकर का उपयोग पर पूर्ण पाबंदी ….

   -सुरेश प्रसाद आजाद 

   सरकार के विशेष सचिव गृह विभाग पटना के निर्देश है कि विभिन्न पर्व/ त्योहारों एवं अन्य अवसरों पर डीजे एवं अश्लील गाना बजाये जाने को लेकर आनावश्यक विवाद तथा सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होने की विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न होती है । इसीलिए विभिन्न पर्व त्योहारों एवं अन्य अवसरों पर विधि- व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं ।

    रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच लाउडस्पीकर का उपयोग पर पूर्ण पाबंदी रहेगा ।  किसी सार्वजनिक स्थल की वाह्य सीमा पर जहां पब्लिक एड्रेस सिस्टम या किसी अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र का उपयोग किया जा रहा हो शोर का स्तर उस क्षेत्र के लिए निर्धारित मानक स्तर से अधिक ना हो‌, इसके लिए निगरानी रखने की आवश्यकता होगी । दिन में लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकार  अनुमति लेना आवश्यक होगा ।

     पर्व/ त्योहारों के अवसर पर पूजा, पंडालों 

 जुलूसों आदि में डीजे एवं अश्लील गाना पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा । इस संबंध में डीजे संचालकों को बांड भरना  आवश्यक होगा यदि दिए गए निर्देश का अनुपालन नहीं किया जायेगा तो सुसंगत धाराओं के तहत  मामला दर्ज कर कार्रवाई की जायेगी ।

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