स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से पैक्स निर्वाचन-2025 कराने हेतु संयुक्तादेश जारी

सुरेश प्रसाद आजाद 

  पैक्स निर्वाचन-2025 का मतदान कार्य स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढ़ंग से सम्पन्न कराने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0)-सह-जिला दंडाधिकारी, नवादा श्री रवि प्रकाश एवं पुलिस अधीक्षक, नवादा श्री अभिनव धीमान द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है। पैक्स निर्वाचन 2025 के अवसर पर नवादा जिले के मेसकौर प्रखंड में बारत पैक्स, अकबरपुर में बरेव तथा बड़ैल पैक्स, वारिसलीगंज में मकनपुर पैक्स एवं नवादा सदर अन्तर्गत गोनावां नगर एवं फरहा नगर पैक्स का मतदान दिनांक 29.01.2025 (बुधवार) को निर्धारित है। मतदान 07ः00 बजे पूर्वा0 से 04ः30 बजे अप0 तक सम्पन्न होगा। 

 पैक्स निर्वाचन में प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारियों को स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी ढ़ंग से मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिये गए हैं। मतदान केन्द्रों पर प्रतिनियुक्त सभी पीठासीन पदाधिकारी स्टैटिक दंडाधिकारी की शक्ति से लैस रहेंगे तथा मतदान केन्द्र के अन्दर स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान सम्पन्न कराने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

जिला नियंत्रण कक्ष में किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, ब्रज वाहन, अग्निशमन, दस्ता, चिकित्सीय दल के साथ एम्बुलेंस की तैनाती की गयी है। जिला नियंत्रण कक्ष मतदान की पल-पल की गतिविधियों पर  नजर रखेगा। जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नं-06324-212261 है। नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में श्री संजय कुमार अपर समाहर्त्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा एवं श्रीमती निरूपमा शंकर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आईसीडीएस, नवादा रहेंगी। पुलिस पदाधिकारी के रूप में पु0नि0 राजु कुमार प्रभारी ईआरएसएस नवादा रहेंगे। जिला नियंत्रण कक्ष दिनांक 28.01.2025 एवं 29.01.2025 को 06ः00 बजे पूर्वा0 से निर्वाचन प्रक्रिया की पूर्ण रूपेण समाप्ति तक कार्यरत रहेगा। जिला नियंत्रण कक्ष में पालीवार दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है साथ ही कुल 05 सुरक्षित दंडाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की गयी है। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी तथा थानाध्यक्ष आपस में समन्वय स्थापित करते हुए अपने स्तर से अस्थायी नियंत्रण कक्ष आवश्यकतानुसार स्थापित करेंगे।

 अनुमंडल दंडाधिकारी नवादा सदर एवं रजौली अपने स्तर से संबंधित मतदान केन्द्रों की 200 मीटर की परिधि में बीएनएसएस की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा घोषित करेंगे। सभी पीठासीन पदाधिकारी-सह-स्टैटिक दंडाधिकारी को निदेश दिया गया है कि मतदान केन्द्र एवं उक्त परिधि के अन्तर्गत अशांति फैलाने वाले असमाजिक तत्वों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। 

पैक्स निर्वाचन 2025 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने एवं  विधि-व्यवस्था संधारित करने हेतु संबंधित प्रखंडों में सुपर जोनल दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है, साथ ही सेक्टर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की गयी है। सिविल सर्जन, नवादा को निर्देश दिया गया है कि मतदान से संबंधित प्रखंडों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक-एक चिकित्सक एवं एक-एक कम्पाउंडर एवं एम्बुलेंस की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

        पैक्स निर्वाचन 2025 के अवसर पर संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर/रजौली तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवादा-02/रजौली जिला विधि-व्यवस्था संधारण हेतु अपने-अपने क्षेत्र में वरीय प्रभार में रहेंगे। साथ ही चुनाव के दिन संबंधित अनुमंडल दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में उपस्थित रहकर शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव सम्पन्न कराने हेतु एहतियाती कार्रवाई करेंगे।

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