सेवा शिकायत निवारण प्रणाली के अन्तर्गत द्वितीय अपील की सुनवाई – -सुरेश प्रसाद आजाद          नवादा,(बिहार) ।

डॉ कारी प्रसाद महतो लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नवादा ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ  में सेवा शिकायत निवारण प्रणाली के अन्तर्गत द्वितीय अपील की सुनवाई की ।

       लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बताया कि प्रखंड पकरीबरावां ग्राम- टनपुरा पो०चैरवर के वीर कुंवर सिंह के द्वारा दिनांक 17 मई 2013 को ऑनलाइन एक शिकायत  दर्ज किया गया था । उक्त शिकायत को उत्तरदाई पदाधिकारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी के  द्वारा जांचोपरांत प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया गया । 

     उक्त शिकायत की अगली सुनवाई 22 जून 2023 को निर्धारित किया गया है । इसी  क्रम में वारिसलीगंज प्रखंड के ग्राम-बहेरा बेलवा पोस्ट- सम्हरीगढ़  के कमलेश कुमार द्वारा दिनांक 17 मई 2023 को एसपी,एमएसीपी का लाभ नहीं मिलने से संबंधित आनलाईन आवेदन लोक शिकायत पदाधिकारी के पास दिया था । उक्त आवेदन को उसके उत्तरदाई प्राधिकारी द्वारा जांचोपरांत शिकायत की सुनवाई दिनांक 22 जून 2023 को 2:00 बजे अपराहन को निर्धारित किया गया हैं‌।

   इस प्रकार बारिसलीगंज प्रखंड के ग्राम चैनपुरा के दामोदर प्रसाद द्वारा दिनांक 17 मई

2023 को आनलाइन आवेदन दिया गया था। उक्त आवेदन को उसके उत्तरदायित्व पदाधिकारी के द्वारा जांचोपरांत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। उसकी सुनवाई के लिए वादी को उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

     इस संबंध में उन्होंने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम -2015 के अन्तर्गत किसी भी आवेदन को दो माह के अन्दर सुनवाई कर निवारण कर दी जाती है।

    इस संबंध में उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत एवं प्रखंड से संबंधित विवाद/समस्या को अनुमंडलिय लोक शिकायत निवारण कार्यालय नवादा सदर/रजौली में कोई भी व्यक्ति कर सकता है।

    जबकि जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण करने के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नवादा का कार्यालय समाहरणालय के‌ मुख्य द्वार के दाहिने तरफ संचालित है । कोई व्यक्ति शिकायत से संबंधित ऑनलाइन आवेदन कर निशुल्क सुनवाई  दोनों पक्षों को बुलाकर  सुनवाई की जाती है ।

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