रोह प्रखंड के सिउर पंचायत मुखिया पूजा कुमारी पद से हटाई गयी ………….

 सुरेश प्रसाद आजाद

   आरती देवी बनाम पूजा कुमारी में निहित मामला पूजा कुमारी ग्राम- कटैया, पोस्ट-सिउर को 25 अगस्त 2023 को सिउर पंचायत के मुखिया पद‌ से हटा दिया गया ।

   राज निर्वाचन आयोग बिहार के द्वारा वाद संख्या- 97/ 2021 है । वादी के द्वारा आरोप लगाया गया था की पूजा कुमारी ने जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ लिया और मुखिया पद के लिए निर्वाचित घोषित की गई । राज्य निर्वाचन आयुक्त 

 के द्वारा प्रश्नगत मामले में दिनांक 30 जून 2023 को  सुनवाई के बाद आदेश पारित किया गया । जिसमें पूजा कुमारी के विरुद्ध लगाए गए आरोप सही पाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से मुखिया ग्राम पंचायत सिउर प्रखंड रोह के पद से मुक्त कर दिया गया । साथ ही साथ मुखिया ग्राम पंचायत सिउर को पद को रिक्त मानते हुए नियमानुसार इस पद के लिए निर्वाचन संपन्न कराने एवं प्रतिवादी के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने एवं दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने का आदेश जिलाधिकारी नवादा के द्वारा प्रखंड पंचायत राज्य अधिकारी रोह को दिया गया ।

    प्रखंड राज पंचायत पदाधिकारी द्वारा रोह थाना में 17 अगस्त 2023 को प्राथमिक  दर्ज कराई गई जिसकी संख्या 302/ 20 23 है । इस प्राथमिक में धारा 420 , 406 आदि भारतीय दंड संहिता लगाया गया है ।

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