राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने सुलहनीय मामलों का सुलह‌ कराएं….

नवादा (बिहार)। 13 मई 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के सुलहनीय योग्य अपराधिक मामले मापतौल, श्रमदान वनवाद , मोटर दुर्घटना वाद, वैवाहिक बाद (तलाक) को छोड़कर बैंकत्रृण  टेलीफोन बाद बिजली विपत्र (चोरी छोड़कर) विवाद एवं सुलहनीय  योग मामलों का निष्पादन किया जाएगा । 

     नालसा एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश पर विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकार नवादा पुरुषोत्तम मिश्रा के प्रकोष्ठ में बैठक आयोजित की गई । जिसमें दिनांक 13 मई 2023 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के सफलता के संबंध में चर्चा की गई । बैठक में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार नवादा के प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि सभी प्रकार के योग वादों का निष्पादन हेतु पक्षकारों को सूचित किया जा रहा है तथा नोटिस का तामिला कराया जा रहा है । पक्षकारों के उपस्थित के साथ सुलह के आधार पर न्यायालयों में लंबित वादों का निष्पादन  किया जाएगा । जिसके अनुसार बैठक में नवादा न्यायालय मंडल के सभी न्यायालयों में लंबित वादों का निष्पादन किया जायगा। जिसके अनुसार बैठक में नवादा न्यायामंडल के सभी न्यायालय के सुलहनीय योग्य अपराधिक, मापतौल, श्रमवाद,वनवाद

मोटर दुर्घटना दावा वाद वैवाहिक वाले,एन आई एक्ट वाद में भी दी गई सूची एवं निर्गत नोटिसों के तामिलों पर विचार विमर्श किया गया ताकि अधिक से अधिक वादों का निष्पादन राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुलह के आधार पर किया जा सके ।

    उक्त बैठक जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकार नवादा के अध्यक्षता में हुई । बैठक में न्यायिक पदाधिकारीगण श्री चंदन कुमार, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी श्री धीरेंद्र कुमार पांडे, श्री विवेक विशाल अवर न्यायाधीश अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री दिवाकर कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, श्री हिमांशु भार्गव  न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्री रत्नेश कुमार द्विवेदी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मिस निहारिका सिंह न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, श्री रोहित अमृतांशु न्यायिक दंडाधिकारी दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, श्रीमती खुशबू आन्नद, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आदि उपस्थित थे ।

नवादा (बिहार)। 13 मई 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के सुलहनीय योग्य अपराधिक मामले मापतौल, श्रमदान वनवाद , मोटर दुर्घटना वाद, वैवाहिक बाद (तलाक) को छोड़कर बैंकत्रृण  टेलीफोन बाद बिजली विपत्र (चोरी छोड़कर) विवाद एवं सुलहनीय  योग मामलों का निष्पादन किया जाएगा । 

     नालसा एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश पर विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकार नवादा पुरुषोत्तम मिश्रा के प्रकोष्ठ में बैठक आयोजित की गई । जिसमें दिनांक 13 मई 2023 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के सफलता के संबंध में चर्चा की गई । बैठक में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार नवादा के प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि सभी प्रकार के योग वादों का निष्पादन हेतु पक्षकारों को सूचित किया जा रहा है तथा नोटिस का तामिला कराया जा रहा है । पक्षकारों के उपस्थित के साथ सुलह के आधार पर न्यायालयों में लंबित वादों का निष्पादन  किया जाएगा । जिसके अनुसार बैठक में नवादा न्यायालय मंडल के सभी न्यायालयों में लंबित वादों का निष्पादन किया जायगा। जिसके अनुसार बैठक में नवादा न्यायामंडल के सभी न्यायालय के सुलहनीय योग्य अपराधिक, मापतौल, श्रमवाद,वनवाद

मोटर दुर्घटना दावा वाद वैवाहिक वाले,एन आई एक्ट वाद में भी दी गई सूची एवं निर्गत नोटिसों के तामिलों पर विचार विमर्श किया गया ताकि अधिक से अधिक वादों का निष्पादन राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुलह के आधार पर किया जा सके ।

    उक्त बैठक जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकार नवादा के अध्यक्षता में हुई । बैठक में न्यायिक पदाधिकारीगण श्री चंदन कुमार, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी श्री धीरेंद्र कुमार पांडे, श्री विवेक विशाल अवर न्यायाधीश अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री दिवाकर कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, श्री हिमांशु भार्गव  न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्री रत्नेश कुमार द्विवेदी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मिस निहारिका सिंह न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, श्री रोहित अमृतांशु न्यायिक दंडाधिकारी दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, श्रीमती खुशबू आन्नद, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आदि उपस्थित थे ।

  • सुरेश प्रसाद आजाद

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