पैक्स निर्वाचन-2024 हेतु मतदान शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए निषेधाज्ञा लागू..

सुरेश प्रसाद आजाद 

 अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर श्री अखिलेश कुमार द्वारा नवादा सदर अनुमंडल क्षेत्र में चतुर्थ चरण के मतदान के दौरान वारिसलीगंज, पकरीबरावां एवं काशीचक प्रखंड क्षेत्रार्गत सभी मतदान केन्द्रों पर पैक्स निर्वाचन 2024 हेतु मतदान शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने तथा शांति/विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तिओं का प्रयोग करते हुये मतदान प्रक्रिया के दौरान निषेधाज्ञा लागू किया गया है।

 ज्ञातव्य हो कि नवादा सदर अनुमंडल क्षेत्रांतर्गत पैक्स निर्वाचन 2024 के अवसर पर चतुर्थ चरण हेतु मतदान की तिथि दिनांक 01.12.2024 को प्रखंड वारिसलीगंज, पकरीबरावां एवं काशीचक प्रखण्ड क्षेत्रान्तर्गत सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1871 दिनांक 18.10.2024 द्वारा निर्धारित है। मतदान 07ः00 बजे पूर्वाहन से 04ः30 बजे अपराहन तक सम्पन्न होगा। मतदान की तिथि को अभ्यर्थियों एवं उनके समर्थकों द्वारा डराने, धमकाने, प्रलोभन में लाने हेतु मतदान केन्द्र पर काफी भीड़-भाड़़ करने तथा मतदाताओं को प्रभावित करने की संभावना है जिससे विधि व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा सदर द्वारा मतदान की अवधि में निम्न आदेश का अनुपालन करना आवश्यक है:-

  1. उक्त से संबंधित सभी मतदान केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का सभा/जुलूस/नारेबाजी की अनुमति नहीं होगी तथा वाहन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग निषिद्ध होगा। साथ ही निर्धारित क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर धनुष, लाठी भाला, गड़ासा, ईंट-पत्थर एवं मानव शरीर के लिए घातक हथियार लेकर जाने पर पूर्णतः रोक होगी। 

2. स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान प्रक्रिया के संचालन में किसी प्रकार का अवरोध एवं अशांति उत्पन्न करना वर्जित रहेगा।

3. सभी थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र में निर्धारित अवधि में सघन गश्ती कर यह सुनिश्चित करेंगे कि यातायात एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो।

  उपरोक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर बीएनएसएस की धारा 163 एवं अन्य प्रवृत संबंधित अधिनियम/नियम की सु-संगत धाराओं/नियमों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सभी विधि-व्यवस्था संधारण में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी इस आदेश का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल पर लागु नहीं रहेगा।

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