पत्नी के हत्यारे पति को अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा।

नवादा से डी‌ के अकेला‌ की‌ रिपोर्ट 

० डेढ़ वर्ष के अंदर फैसला सुनाया।

नवादा,13 मार्च।

 जिले में एक पत्नी की हत्या के आरोप में कातिल पति को व्यवहार न्यायालय,नवादा से आजीवन कारावास और अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है। व्यवहार न्यायालय के पंचम जिला जज चंदन कुमार ने यह कठोर सजा बुधवार को सुनाया । सजा पाने वाले हत्यारे पति गौतम उर्फ़ आशीष कुमार है। यह हिसुआ थाना के अंतर्गत मंझवे गांव के निवासी है। अदालत ने डेढ़ साल के दौरान यह फैसला सुनाया।

      अनुमंडल लोक अभियोजक इम्तेयाज मो.फारुकी ने बताया कि मामला हिसुआ थाना कांड संख्या- 517/23 से जुड़ा है। शेखपुरा जिला अंतर्गत अरियरि थाना क्षेत्र के संबंधित ‌है‌‌ 

एक अन्य समाचार के अनुसार आड़ूयारा गांव निवासी भगीरथ चौरसिया के पुत्र गौतम उर्फ़ आशीष कुमार के साथ वर्ष 2021 में हुई थी। ससुराल वालों के द्वारा विवाहिता से 3 लाख रूपये की मांग की गई थी। उक्त राशि विवाहिता के माता-पिता के द्वारा दे दिया गया था। बाद में फिर डेढ़ लाख रूपये की मांग की गई,जिसे नहीं दिए जाने पर ससुराल वालों ने गला दवाकर विवाहिता की हत्या 16 सितम्बर 2023 को कर दी थी।

मृतका की माँ विमला देवी के द्वारा कांड दर्ज कराया गया,जिसमें विवाहिता के पति गौतम उर्फ़ आशीष कुमार, ससुर अनूप चौरसिया तथा सास प्रेमा देवी को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। पुलिस की ओर से चिन्हित गवाहों के द्वारा अदालत में दिए गए बयान के आधार पर अदालत ने पत्नी के हत्यारे पति को गौतम उर्फ़ आशीष कुमार को भा द सं की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 15 हजार रूपये का अर्थ दंड की सजा मुक़र्रर की। वहीं विवाहिता के सास तथा ससुर का मामला अब भी दूसरे अदालत में विचाराधीन है।

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