- सुरेश प्रसाद आजाद

नवादा,18 मार्च 2025 ।
जिला पदाधिकारी, नवादा श्री रवि प्रकाश ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई की। आज द्वितीय अपील के तहत 05 परिवादी उपस्थित हुए, जिनमें से 03 मामलों का ऑन-द-स्पॉट निपटारा कर दिया गया।

प्रस्तुत द्वितीय अपीलवाद श्रीमती सुनैना देवी, ग्राम- बाराटांड़, पोस्ट- गोविंदपुर, प्रखंड- गोविंदपुर, जिला- नवादा द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट होकर बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन द्वितीय अपील दायर किया गया था। इसमें संबंधित पदाधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन भेजा गया, जिसके अनुसार शिकायत का निपटारा कर दिया गया।
शिकायतकर्ता श्री राजेंद्र कुमार झा, ग्राम- रामनगर, प्रखंड- नवादा सदर द्वारा ऑनलाइन शिकायत दर्ज की गई थी, जिसे संबंधित पदाधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन भेजा गया, जिसके अनुसार शिकायत का निपटारा कर दिया गया।

प्रस्तुत द्वितीय अपीलवाद श्री सौरभ कुमार, प्रखंड- पकरीबरावां द्वारा पकरीबरावां बाजार के देवी स्थान से लेकर बारपुर तक पईन की सफाई करवाने तथा सुदनपुर पईन का निर्माण कार्य कराने के संबंध में पारित आदेश से असंतुष्ट होकर बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन द्वितीय अपील दायर की गई। इसमें संबंधित पदाधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन भेजा गया, जिसके अनुसार शिकायत का निपटारा कर दिया गया।
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 की प्रमुख विशेषताएँ

किसी भी मामले की सुनवाई कर दो माह के भीतर उसका निवारण कर दिया जाता है।
प्रखंडों में पंचायतों से संबंधित विवाद/समस्या के लिए अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर और रजौली में अपील की जा सकती है।
जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ स्थित लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है।
विवादों की सुनवाई और निवारण में दोनों पक्षों को बुलाकर निष्पक्ष निर्णय लिया जाता है।
इस प्रक्रिया के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। शिकायत दर्ज कराने एवं निवारण की निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध है।
आदेश से असंतुष्ट होने पर बिल्कुल निःशुल्क अपील दायर की जा सकती है।