सुरेश प्रसाद आजाद

जिला पदाधिकारी श्री रवि प्रकाश नवादा ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत् द्वितीय अपील की सुनवाई की। आज द्वितीय अपील के तहत 03 परिवादी उपस्थित हुए जिसमें से 02 मामलों का ऑन स्पॉट निवारण कर दिया गया।

प्रस्तुत द्वितीय अपीलवाद श्री विनय कुमार , प्रखंड वारिसलीगंज द्वारा नाली का पानी का निकासी अवरुद्ध होने पर नाली का पानी घर में जमा हो जाने के संबंध में ऑनलाईन द्वितीय अपील दायर किया गया था, जिसको संबंधित पदाधिकारी द्वारा जॉचोपरान्त मामले का निपटारा कर दिया गया। परिवादी शंभू कुमार , प्रखंड सिरदला द्वारा पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन द्वितीय अपील दायर किया गया। जिसमें संबंधित पदाधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन भेजा गया, जिसके अनुसार शिकायत का निपटरा कर दिया गया।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत किसी भी मामले को दो माह के अन्दर सुनवाई कर निवारण कर दी जाती है। प्रखंडों में पंचायतों से संबंधित विवाद/समस्या को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर और रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकते हैं। जबकि जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण कराने के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है।

विवादों के सुनवाई और निवारण में दोनों पक्षों को बुलाकर की जाती है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं ली जाती है। शिकायत दर्ज करने एवं निवारण की निःशुल्क व्यवस्था कार्यालय में की गयी है। आदेश से असंतुष्ट होने पर निःशुल्क अपील दायर की जा सकती है। शिकायत का निवारण अब और आसान हो गया है। अब ऑनलाईन भी शिकायतें अपील की जा सकती है।

