टैक्स डिफॉल्टर्स के लिए शुरू हुई सर्वक्षमा योजना

० ड्राइविंग लाईसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन से लिंक मोबाईल नम्बर अपडेट नहीं रहने पर लगेगा जुर्माना

सुरेश प्रसाद आजाद

 जिला परिवहन पदाधिकारी श्री नवीन कुमार पाण्डेय द्वारा बताया गया कि परिवहन विभाग द्वारा टैक्स डिफॉल्टर्स के लिए सर्वक्षमा योजना शुरू की गई है, जिसमे टैक्स डिफाल्टर वाहनों द्वारा पथकर एवं अन्य कर एकमुश्त जमा करने पर देय अर्थदंड में छूट मिलेगी। उन्होंने बताया कि जिन टैक्स डिफाल्टर ट्रैक्टर ट्रेलर का पथकर बकाया है, उन्हें एकमुश्त 30 हजार रुपए जमा करने पर शेष कर एवं अर्थदंड माफ कर दिया जाएगा। ट्रैक्टर ट्रेलर एवं उत्सर्जन मानक बीएस IV के अनुबंधित वाहनों को छोड़कर अन्य वाहन और बैटरी चालित वाहन का पथ कर बकाया रहने पर उन्हे मूल पथकर एवं 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से मुक्ति दी जाएगी। बिना अस्थायी निबंधन के बेची गई गाड़ियां जिनकी अस्थायी निबंधन फीस बकाया है उन्हें देय फीस जमा करने पर अर्थदंड से विमुक्ति मिलेगी। वैसे डीलर, जिनपर ट्रेड टैक्स की देयता है और ससमय ट्रेड टैक्स जमा नहीं करने के कारण अर्थदंड अधिरोपित है, वो मूल व्यापार कर एवं 30 % अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से विमुक्ति दी जाएगी। जिन वाहनों का हरित कर बकाया है, उन्हे मूल हरित कर एवं 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से मुक्ति मिलेगी। वैसे वाहन स्वामी जिनके विरुद्ध नीलाम पत्र दायर है, उन्हें एकमुश्त राशि/कर और अर्थदंड जमा करने पर नीलाम पत्र वापस ले लिया जाएगा एवं नीलाम पत्र पर ब्याज की राशि भी माफ कर दी जाएगी।

 जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि नवादा जिले में टैक्स डिफाल्टर वाहनों की विवरणी इस प्रकार है:-

           01.04.2022 से 31.03.2024 तक 63 वाहन मालिकों पर 08 लाख बकाया है, 01.04.2019 से 31.03.2024 तक 180 वाहन मालिकों पर 45.6 लाख बकाया है, 01.01.2090 से 20.09.24 तक 1153 वाहन मालिकों पर 244 लाख बकाया है। सर्वक्षमा योजना की सुविधा दिनांक 11.09.2024 तक के टैक्स डिफाल्टर के मामले में लागू होगा तथा 31.03.2025 तक योजना का लाभ उठाया जा सकता है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने वाहन मालिकों से अपील  की है कि इस योजना का लाभ उठाएं और अपने बकाया करों का भुगतान करें। 

 ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट करें। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने पर मोटरवाहन अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, वाहन मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस/वाहन रजिस्ट्रेशन निलंबित हो सकता है। ज्ञात है कि नवादा जिले में कुल 57,574 वाहनों के रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है। उन्होंने ने बताया कि मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने से दुर्घटना एवं अन्य स्थिति में पहचान में परेशानी होती है। साथ ही, यातायात उल्लंघन में ई चालान जैसी सूचनाएं वाहन मालिकों तक नहीं पहुंच पाती है। वाहन रजिस्ट्रेशन VAHAN पोर्टल पर एवं ड्राइविंग लाइसेंस में SARATHI पोर्टल पर मोबाइल अपडेट कर सकते हैं।

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