जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक…

सुरेश प्रसाद आजाद 

नवादा,30 मार्च 2025 ।

 समाहरणालय‌ के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी श्री रवि प्रकाश की अध्यक्षता में खाद्य संरक्षण से संबंधित जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में खाद्य संरक्षण के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना तथा आम जनता को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना था। बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर व्यापक चर्चा की गई और जागरूकता अभियान चलाने पर विशेष जोर दिया गया।

इस संबंध में जिलाधिकारी ने कहा, “सुरक्षित खाद्य पदार्थ जनस्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसके लिये सभी संबंधित विभागों को समन्वय बनाकर कार्य करना होगा ताकि खाद्य सुरक्षा के मानकों का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के तहत पंजीकरण एवं अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के बिना खाद्य कारोबार करना नियम के विरुद्ध है। बिना लाइसेंस पाए जाने पर 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

जिला पदाधिकारी ने खाद्य संरक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि विशेष शिविर (कैम्प) लगाकर अधिक से अधिक खाद्य व्यापारियों को पंजीकरण/अनुज्ञप्ति दिलाना सुनिश्चित करें। साथ ही, आईसीडीएस (ICDS), मध्याह्न भोजन योजना (MDM) एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत वितरित किए जाने वाले अनाज की गुणवत्ता की नियमित जांच करने का भी निर्देश दिया गया।

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा यह निर्देश दिया गया कि  जिले के सभी होटलों एवं फास्ट फूड की दुकानों की विशेष रूप से जाँच की जाए। इनमें किचन की स्वच्छता तथा उपयोग किए जा रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

फोर्टीफाइड राइस (Fortified Rice) के उपयोग पर विशेष निर्देश 

खाद्य संरक्षा अधिकारी ने बताया कि फोर्टीफाइड राइस में कर्नल राइस (ऐसा चावल जिसमें आयरन, फोलिक एसिड एवं विटामिन बी-12 मिश्रित होता है) सम्मिलित रहता है। यह चावल सामान्य चावल की तुलना में हल्के उजले रंग का होता है, जिससे कई बार लोग इसे खराब समझकर फेंक देते हैं। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि आईसीडीएस एवं एमडीएम के अंतर्गत आने वाले सभी संस्थानों में इसके उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं रसोइयों को स्पष्ट निर्देश दिया जाए कि इस चावल को न फेंकें बल्कि नियमित रूप से उपयोग करें, क्योंकि यह बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है।

खाद्य व्यापारियों के लिए वित्तीय सहायता एवं निगरानी:

जिलाधिकारी ने बताया कि उद्योग विभाग द्वारा खाद्य व्यापारियों को ऋण (लोन) प्रदान किया जा रहा है। सभी लाभार्थी संस्थाओं को फूड सेफ्टी लाइसेंस/पंजीकरण से जोड़ा जाएगा ताकि उनकी खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की समय-समय पर जांच की जा सके।खाद्य प्रसंस्करण पदाधिकारी ने बताया कि बाजार में खुले में खाद्य तेल एवं मसाले बेचने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। 

बैठक में खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया गया। अंत में, जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों एवं संबंधित पक्षों को निर्देश दिया कि नियमित निरीक्षण करें एवं जनता को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाएं।

मांग खाद्य संरक्षा आयुक्त-सह-सचिव, स्वास्थ्य विभाग से करने का भी निर्णय लिया गया।

इस अवसर पर सिविल सर्जन नवादा, अपर समाहर्ता नवादा, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) जिला शिक्षा पदाधिकारी; जिला कृषि पदाधिकारी; खाद्य सुरक्षा अधिकारी; स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

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