कोचिंग संस्थान के संचालकों के गतिविधियों पर समीक्षात्मक बैठक….

-सुरेश प्रसाद आजाद

 जिला पदाधिकारी श्री आशुतोष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में डीआरडीए सभागार में जिले के कोचिंग संस्थान के संचालकों के गतिविधियों पर समीक्षात्मक बैठक हुई । बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि सुबह 9:00 से 4:00 अप तक  जिले में कोचिंग संस्थानों का संचालन नहीं होगा । 

      इस संबंध में उन्होंने कोचिंग संस्थान के संचालकों से कहा कि बिहार सरकार के अधिसूचना के तहत कोचिंग संस्थान 2010 लागू किया गया है । इसके तहत सभी संचालित कोचिंग संस्थानों का निबंध किया जाना है । कोचिंग निबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विहित प्रपत्र  में ₹5000 निबंधन शुल्क के साथ प्राधिकार को आवेदन करना होगा ।

       जिला पदाधिकारी ने कहा कि जिले में कई कोचिंग संस्थान सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र के बिना संचालित किया जा रहा      है , जो गैरकानूनी है। कोचिंग संस्थान के संचालकों से कहा कि बिहार सरकार का नियमावली का भी प्रकाशन हो गया है । जिसको गंभीरता से पढ़कर अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

       उन्होंने कहा कि यह सरकार के द्वारा जनहित में सार्थक और बेहतरीन कदम उठाया गया है। 75% उपस्थित छात्रों को अवश्य होना चाहिए ।

 जिला पदाधिकारी ने  कहा कि इसे केवल व्यावहारिक दृष्टि कोन से नहीं देखे, बल्कि अभिभावकों के  नजर से भी  देखें । जबकि बिहार सरकार के द्वारा विकास  के विभिन्न कार्य  क्षेत्रों   में अभूतपूर्व बदलाव आया है। विद्यालयों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा दिया जा रहा है और आधारभूत सुविधाएं विद्यार्थियों को सुलभ कराई जा रही है । साथ ही साथ

कल्याणकारी योजनाओं को आम जनों तक पहुंचा जा रहा है।

      बैठक में श्री वर्मा ने संचालकों से स्पष्ट कहा कि बिहार सरकार के नया नियमावली का अनुपालन करें। कोचिंग संस्थानों में जिला स्तरीय पदाधिकारी के माध्यम से औचक जांच कराई जाएगी ।  जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि जिले में अब तक 164 कोचिंग संस्थान चिन्हित किया गया है। 

       कोचिंग संचालकों से जिला पदाधिकारी ने कहा कि सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले लोगों पर या आदेश की अवज्ञा होने पर तत्काल विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सभी कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए सभी प्रकार की आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया । कोई भी सरकारी शिक्षक कोचिंग संस्थानों में नहीं पढ़ाएंगे ।

     सभी कोचिंग संस्थानों में बैठने के लिए प्रर्याप्त  जगह , पेयजल , स्वच्छ शौचालय , पंखे आदि आधारभूत की सुविधा उपलब्ध कोचिंग संचालकों को करना अनिवार्य होगा । कोचिंग संचालकों  के द्वारा बताया गया है कि जिले में करीब 250 कोचिंग संस्थान है । जिनको भी नामांकित होना है अनावश्यक है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्राधिकार को आवेदन लिख कर दें , तब पश्चात दावा / आपत्ति भी प्राप्त की जाएगी।

  ‌इस संबंध में उन्होंने यह भी कहा कि कोचिंग संस्थान अधिनियम के तहत नियमावली या अधिनियम के उल्लंघन करने पर प्रथम अपराध के लिए ₹25000 और द्वितीय अपराध के लिए ₹100000 आर्थिक दंड आरोपित कर वसूल की जाएगी। द्वितीय अपराध के बाद निबंध समिति द्वारा कोचिंग संस्थानों के गुण आरोप प्रमाणित होने पर आवश्यक सुनवाई होते हुए निबंधन रद्द किया जा सकेगा ।  इस बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि यदि कोई कोचिंग संस्थान विशेष कर कक्षा 9 से 12 तक के लिए कोई कोचिंग संस्थान सुबह 9:00 बजे से 4:00 तक अप तक कोचिंग कार्य करते पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी । कोई भी कोचिंग संस्थान सुबह 9:00 बजे से 4:00 अप तक संचालित नहीं करना होगा ।

       बैठक में श्री दीपक कुमार मिश्रा और विकास आयुक्त , श्री अखिलेश कुमार अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर , श्री सत्येंद्र प्रसाद डीपीआरओ ,जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश चौधरी , शिक्षा पदाधिकारी डीपीओ मोहम्मद तनवीर आलम , मोहम्मद मजहर हुसैन , प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के साथ काफी संख्या में कोचिंग संचालक आदि उपस्थित थे ।

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