० ग्रामीण आवास सहायक की सेवा रद्द

नवादा, 09 अप्रैल 2025 ।
उप विकास आयुक्त प्रियंका रानी द्वारा 17 मार्च 2025 को पंचायत महुली, प्रखंड-नवादा सदर में आवास योजनाओं का जांच किया गया। जांच के दौरान यह पाया गया कि:
1. पंचायत महुली के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के चयनित लाभुक आवास आईडी संख्या-48109770 सिम्पी देवी, पत्नी दीपक कुमार का घर पूर्व से पक्का मकान होने के बावजूद ग्रामीण आवास सहायक श्री राकेश रंजन द्वारा आवास योजना का लाभ दिया गया।
2. आवास आईडी संख्या-146928756 विमला देवी उर्फ निर्मला देवी, पत्नी मोला यादव का पूर्व से बड़ा पक्का मकान है, और पुरानी आवास पर श्री राकेश रंजन द्वारा गलत जियोटैगिंग कर द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान करवा दिया गया।
उक्त मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी, नवादा सदर ने श्री राकेश रंजन, ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत महुली से स्पष्टीकरण की मांग की थी। लेकिन श्री राकेश रंजन द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोषजनक नहीं पाए। इसके परिणामस्वरूप, प्रखंड विकास पदाधिकारी ने श्री राकेश रंजन को चयनमुक्त करने की अनुशंसा की।
इस अनुशंसा के आधार पर बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 196 दिनांक 25 मार्च 2022 के कडिका 01 के उप कंडिका 06 में वर्णित प्रावधानों के आलोक मे राकेश रंजन (एचआरएमएस आईडी: 107771) की संविदा सेवा रद्द करते हुए उन्हें चयनमुक्त कर दिया गया है।इसके साथ ही झूठे सबूत पेश करने पर दोनों लाभुक एवं ग्रामीण आवास सहायक के विरुद्ध प्राथमिकी प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा दर्ज करा दी गयी है।