अपने मामलों का निवटारा निशुल्क करा सकते हैं लोक शिकायत निवारण में…. -सुरेश प्रसाद आजाद

नवादा,(बिहार)। जिला पदाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह अपने कार्यालय  प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय अपील की सुनवाई की ।

    द्वितीय अपील सुनवाई के अन्तर्गत  04 परिवादी उपस्थित हुए जिसमें आना –  स्पोर्ट निवारण किया गया। द्वितीय अपीलवाद कांति देवी पति रामयतन सिंह ग्राम व पोस्ट ओढ़ो, थाना हिसुआ प्रखंड नारदीगंज के द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकार नवादा द्वारा लोहिया स्वच्छ अभियोजना के अंतर्गत शौचालय की राशि नहीं भुगतान करने के संबंध में प्रथम अपीलीय प्राधिकार नवादा द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय में 02/04/ 2023 को द्वितीय अपील दायर किया गया था । आज अपीलीयवाद की सुनवाई के पश्चात प्रश्नगत मामले का निष्पादन कर दिया गया ।

      बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के अंतर्गत किसी भी मामले को 2 माह के अंदर सुनवाई का निवारण करने के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नवादा का कार्यालय समहणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है।

       प्रखंडों में पंचायतों  से संबंधित विवादास्पद समस्या अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय नवादा सदर एवं रजौली में अनुमंडलीय लोक शिकायत कार्यालय में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकते हैं। जबकि जिला स्तरीय समस्याओं का और विवादों का निपटारा जिला शिकायत निवारण कार्यालय द्वारा निशुल्क किया जाता है ।

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