नवादा, 07अप्रैल , 2025 ।

जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश के निर्देश के आलोक में अनुमंडल दंडाधिकारी, नवादा सदर अखिलेश कुमार द्वारा नवादा सदर अनुमंडल के जमुआवाँ पटवासराय पैक्स निर्वाचन 2025 हेतु 09 अप्रैल 2025 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के अंतर्गत मतदान एवं मतगणना कार्य को शांतिपूर्ण वातावरण में एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखते के लिए मतदान संपन्न कराने हेतु निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है।
ज्ञात हो कि नवादा जिला अंतर्गत जमुआवाँ पटवासराय पैक्स, प्रखंड नवादा सदर के मतदान का समय प्रातः 07:00 बजे से अपराह्न 04:30 बजे तक निर्धारित है। मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात नवादा प्रखंड कार्यालय में मतगणना का कार्य किया जाएगा।
अनुमंडल दंडाधिकारी ने बताया कि मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की जुलूस, नारेबाजी या सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं होगी। वाहनों एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही, इस क्षेत्र में आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी-भाला, ईंट-पत्थर एवं अन्य किसी भी प्रकार के घातक हथियारों के साथ प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार की अशांति या विघ्न डालने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे। सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित गश्त कर यह सुनिश्चित करें कि मतदान के दिन किसी प्रकार की विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो।
यह आदेश उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध बीएनएसएस की धारा 163 एवं अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश पुलिस बल एवं दंडाधिकारियों पर लागू नहीं होगा, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।
नवादा जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से सहयोग की अपील की है ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।